केंद्र सरकार दे रही 5000 रुपये

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana(PMMVY) को लेकर अच्छी खबर आई है। अगर आप भी खुद को इस योजना के लिए पात्र मानते हैं और ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट को ध्यान से पढ़े।अब केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने जा रही है. महिलाओं को दी जाने वाली यह वित्तीय सहायता यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें भोजन, पेय और उनके स्वास्थ्य से संबंधित उचित सुविधाएं मिलें। 5000 रुपये की वित्तीय सहायता अलग-अलग किस्तों, गर्भावस्था से पहले और बाद के उपचार और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त दवाओं में दी गई है। इस योजना के तहत परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

PMMVY देश के सभी जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू किया गया है।प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एक केंद्र प्रायोजित DBT योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक/डाकघर खाते में सीधे ₹ 5000/- (तीन किस्तों में) का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम को ‘Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana ‘ (PMMVY) नाम दिया गया है। Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के तहत, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत अम्ब्रेला आईसीडीएस की आंगनवाड़ी सेवा योजना के मंच का उपयोग करके लागू किया जाता है, जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से लागू होती है जहां योजना लागू होती है वहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है।

First Instalment में 1,000
Second Instalment में 2000
Third Instalment में 2000

आवश्यक Documents

  • मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड
  • पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी
  • बैंक खाते की पासबुक

कहा करे आवेदन

लाभार्थी को 150 दिनों के भीतर अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराना होगा, इसके बाद, वह 730 दिनों के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र या आशा/एएनएम में मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है।

रजिस्ट्रेशन आप इस लिंक से कर सकते है

https://pmmvy.wcd.gov.in/

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